रांची। एसडीजेएम रुपम स्मृति टोप्पो की अदालत ने रांची में जमीन और फ्लैट घोटाले में संजीवनी बिल्डकॉन के तीन निदेशकों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इन निदेशकों में श्याम किशोर गुप्ता, अनामिका नंदी और अनीता दयाल नंदी शामिल हैं। साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपितों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
यह मामला जमीन और फ्लैट घोटाले से जुड़ा है, जब संजीवनी बिल्डकॉन ने वर्ष 2013 में रांची के लोगों को जमीन और फ्लैट के नाम पर ठगी की थी। कंपनी ने कई जमीनें लीं, लेकिन जमीन मालिकों को पैसा नहीं दिया। इसके अलावा, फ्लैट देने के नाम पर मोटी रकम वसूल कर लोगों को फ्लैट नहीं दिए गए।
इस मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आठ गवाह पेश किए थे। इन गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।