हिरणपुर (पाकुड़) : खाद्यान्न वितरण में भारी अनियमितता को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार दास ने हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत धोवाडांगा पंचायत के डीलर जेठा टुडू की अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया है। बीते चार जुलाई 2023 को सुधीर राय , टिंकू राय , शांति देवी , विमला देवी , सुंदरी देवी सहित दर्जनों की संख्या में लाभुकों ने जून माह की राशन बायोमेट्रिक ऑनलाइन करने के बावजूद वितरण न करने को लेकर प्रखंड कार्यालय घाघरजानि में आकर एमओ के समक्ष शिकायत किया था। इसको लेकर एमओ रामकुमार साहा ने आश्वस्त किया था कि डीलर द्वारा सात जुलाई को राशन वितरण कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि सात जुलाई को मुखिया एंथोनी सोरेन , कृष्ण साहा के उपस्थिति में करीब 200 लाभुक राशन लेने डीलर के दुकान पहुंचने पर दुकान बंद पाया गया
। वही डीलर फरार था। इसको लेकर एमओ द्वारा की गई जांच में पाया गया कि डीलर के पास 42.52 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष है। जो गोदाम में नही पाया गया। वही धोती -साड़ी भी 80 लाभुकों का अवशेष है। दुकान में सूचना पट्ट भी नही पाया गया। इसको लेकर सम्बन्धित डीलर को शोकॉज किये जाने पर 25 जुलाई तक इसका जवाब नही दिया। पूर्व में डीलर को विस्फोटक रखने के जुर्म में पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था। डीएसओ ने कार्रवाई करते हुए कहा कि डीलर द्वारा ससमय दुकान नही खोला गया।बिना खाद्यान्न दिए ही गलत रूप से प्रविष्टि की गई। वही डीलर के खाद्यान्न उपलब्ध नही है।
जो लाभुकों की राशन को गबन कर कालाबाजारी की गई है। डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए निर्देश दिया गया कि सम्बन्ध डीलर एकता एसएचजी को राशन उपलब्ध कराए। अन्यथा अवशेष रहे 42.52 क्विंटल खाद्यान्न की राशि वसूलने के लिए सम्बन्धित डीलर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बहरहाल राशन वितरण में सुदूर क्षेत्रो में कई डीलरों द्वारा मनमानी की जा रही है। इसकी सघन जांच आवश्यक है। जिससे कि लाभुकों को ससमय राशन मिल सके।