रामगढ़ । जिले के गोला प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा में राशि का गबन करने वाला प्रभारी प्राचार्य प्रमोद कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। उसने 10 लाख रुपए से अधिक की राशि का गबन फर्जी हस्ताक्षर कर किया था। इस मामले की जानकारी डीसी चंदन कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुम्हरदगा के विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सरस्वती वाहिनी संचालन समिति, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा गोला के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकासी करने संबंधित मामले में की शिकायत की गई थी। तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले में जांच का आदेश दिया।
जांच में सत्य पाया गया गबन का मामला, गठित हुआ ‘प्रपत्र क’
जांच में साक्ष्य सही पाने के उपरांत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा के प्रभारी प्रधान अध्यापक प्रमोद कुमार पर ‘प्रपत्र क’ गठित किया गया। ‘प्रपत्र क’ की कार्यवाही पूरी होने के उपरांत प्रमोद कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक संजीत कुमार को तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस सहित किए जाने वाले अन्य कार्रवाइयों को करने हेतु निर्देशित किया गया है।
निकल गई थी मध्यान भोजन और प्रबंध समिति की राशि
गौरतलब हो कि प्रमोद कुमार द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा के मध्याहन भोजन की राशि तथा विद्यालय प्रबंधन समिति को प्राप्त राशि का मनमाने ढंग से अपने रिस्तेदारों के बीच कुल 8,35,900.00 (आठ लाख पैतीस हजार नौ सौ रुपय ) तथा जगन्नाथ कुमार (दुकानदार) को पीएफएमएस के द्वारा कुल 2,56,210.00 (दो लाख छप्पन हजार दो सौ दस रुपये) हस्तांतरित किया गया। जिसमें से 1,83,604.00 (एक लाख तिरासी हजार छः सौ चार रू.) जगन्नाथ कुमार (दुकानदार) के द्वारा प्रमोद कुमार की पत्नी लक्ष्मी देवी के खाता में पुनः यूपीआई के माध्यम से वापस किया गया। इस प्रकार प्रमोद कुमार द्वारा कुल 10,19,504.00 (दस लाख उन्नीस हजार पांच सौ चार रुपये) की राशि का गबन किया गया। ‘प्रपत्र क’ में गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये।
अध्यक्ष एवं संयोजिका किया था फर्जी हस्ताक्षर
प्रमोद कुमार को अध्यक्ष एवं संयोजिका के फर्जी हस्ताक्षर से राशि की निकासी कर अपनी पत्नी एवं रिस्तेदारों के खातों में हस्तानांतरित करने एवं सरकारी राशि के दुरपयोग करने के अरोप में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकृत, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रमोद कुमार शिक्षक वर्तमान प्रतिनियोजित उत्क्रमित मध्य विद्यालय काचाडाड़ी, माण्डू को जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा सर्वसम्मति से सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।
समिति द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को निदेशित किया गया कि वे प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, माण्डू को प्रमोद कुमार द्वारा गबन की गई राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस करने हेतु निदेशित करेंगे। वसूल की गई राशि में से मध्याहन भोजन की राशि का वितरण विद्यालय प्रबंधन समिति एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के समक्ष विद्यालय के लाभुकों के बीच किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति की राशि का व्यय विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।