रांची। अपर न्यायायुक्त एसएम सज्जाद की अदालत ने शुक्रवार को रातू निवासी अम्मार अंसारी की हत्या के तीन आरोपितों मो. तौकीर खान, छोटू खान और मो. इसराफिल को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर तीन जनवरी को सुनवाई होगी। मामले में प्रभारी लोक अभियोजक मिनाक्षी कंडुलना ने अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किये जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया।
मामला वर्ष 2018 का है। इस संबंध में रातू थाना में मृतक के पिता ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दो अभियुक्तों मो. तौकीर खान और छोटू खान को घटना के बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, उसी समय से दोनों जेल में है जबकि मो. इसराफिल बेल पर था। दोषी करार दिये जाने के बाद अदालत ने उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया। उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
क्या है मामला
29 दिसम्बर, 2018 की शाम सात बजे अम्मार अंसारी को चाय पीने की बात बोलकर मो. तौकीर खान अपने साथ ले गया। दूसरी दिन यानी 10 दिसम्बर को अम्मार अंसारी का शव सिमलिया के हाजी चौक पर मिला। पुलिस ने मृतक के दोस्त तौकीर को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि वह और उसके दो दोस्तों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी निशानदेही पर छोटू खान तथा मो. इसराफिल को गिरफ्तार किया गया। तीनों को जेल भेज दिया गया था। बाद में मो इसराफिल को जमानत मिल गई थी।