पलामू। पलामू के पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने शनिवार काे दहेज हत्या के मामले में तरहसी थाना क्षेत्र के परसाई निवासी पच्चु साव काे दाेषी पाते हुए 10 वर्ष की कठाेर कारावास की सजा सुनायी है।
गोइंदी निवासी रघु साव के लिखित आवेदन पर यह मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि उनकी पुत्री मुन्ती देवी को आराेपित के जरिये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
इस मामले की जांच तरहसी के तत्कालीन स०अ०नि० हरिराम पासवान के जरिये की गई थी। उनके सटीक और निष्पक्ष अनुसंधान के परिणामस्वरूप यह सजा संभव हो सकी।
जिले की पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन ने शनिवार काे कहा कि पलामू पुलिस समाज में दहेज प्रथा के विरुद्ध अपनी कड़ी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लोगों से अपील करती है कि दहेज से संबंधित किसी भी अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।