रांची। झारखंड हाई कोर्ट में बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में धनबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा दो अभियुक्तों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाये जाने को चुनौती देने वाली अपील में इन दोनों की ओर से जमानत के लिए हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल की गई है। पूर्व में हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। साथ ही कोर्ट ने धनबाद की सीबीआई कोर्ट से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) मांगा था। कोर्ट के आदेश के आलोक में एलसीआर हाई कोर्ट आ चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई 2021 की सुबह जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्पीडी ट्रायल कर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी। धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने छह अगस्त 2022 को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी है। यह फैसला धनबाद के सीबीआई जज रजनीकांत पाठक ने सुनाया था।