कोडरमा। नाबालिग बच्चे की गला मरोड़कर हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी महिला 45 वर्षीय मीणा देवी पति मोहन साव ग्राम जौगी थाना चंदवारा कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, मामला वर्ष 2021 का है। इसे लेकर चंदवारा थाना कांड संख्या 31/2021 एवं एसटी 111/2021 दर्ज किया गया था।
क्या है मामला
कोडरमा इसे लेकर मृतक के पिता रूपलाल साव पिता स्व. खीरु साव ग्राम जंगी चंदवारा कोडरमा निवासी ने थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि 01 मार्च 2021 को लगभग 12ः30 बजे दिन में तुकनी देवी पति प्रयाग साहब एवं कौशल्या देवी ने उसे सूचना दी की आपका बेटा 11 वर्षीय आनंद कुमार मोहन साहब के जानवर बांधने वाले जगह में मूर्छित पड़ा हुआ है। बच्चे की स्थिति को देखकर उसे तुरंत इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले गया, जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब आस-पास के लोगों से जानकारी लिया तो पता चला कि मेरे पुत्र आनंद कुमार की हत्या मीणा देवी पति मोहन साव ग्राम जौंगी चंदवारा निवासी के द्वारा गला मरोड़ कर कर दिया गया है।
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को फांसी की सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक गुप्ता एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। बताते चलें कि न्यायालय ने 7 फरवरी को आरोपी को दोषी ठहराया था।