दुमका। व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने फाइनेंस कंपनी के कर्मी से नगद राशि छिन्नतई करने के मामले में दोषी को दो साल के कारावास और मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया है। न्यायालय में बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उस्मान अंसारी को भादवि की धारा 392 के तहत दोषी ठहराया और दो साल के कारावास और मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपए भुगतान करने का फैसला सुनायी। सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण के दौरान कोर्ट में छह गवाह पेश किये गये तथा प्रतिपरीक्षण कराया गया। एपीपी से मिली जानकारी के मुताबिक भारत फाइनेंस कंपनी में एस एम के पद पर कार्यरत बांका जिले के अमरपुर इंग्लिश मोड़ निवासी गुंजन मंडल के लिखित आवेदन पर रामगढ़ थाना में भादवि की धारा 392 के तहत अज्ञात अपराधियों के लिए कांड संख्या 02/2022 दर्ज की गयी थी।