जमशेदपुर। नगर विकास विभाग ने गुरुवार को जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने इस पर आपत्ति जताते इस अधिसूचना को असंवैधानिक और ग़ैरक़ानूनी कहा है। उनके मुताबिक राज्य मंत्रिपरिषद के संकल्प को ही नगर विकास विभाग ने अधिसूचित कर दिया है। सामान्य अधिसूचनाओं की तरह इसे राज्यपाल के आदेश से जारी बताया गया है। पर वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित संचिका सरकार ने राज्यपाल को भेजा ही नहीं और अपने स्तर से ही जमशेदपुर को औद्योगिक नगर बनाने का आदेश जारी कर दिया।
सरयू ने कहा कि उन्होंने इस बारे में नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे से दूरभाष पर बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि अधिसूचना जारी करने का आदेश लेने के लिए संचिका राज्यपाल को नहीं भेजी गई। मंत्रिपरिषद का आदेश ही अधिसूचित कर दिया गया आम आदेशों की तरह इस पर राज्यपाल के आदेश से जारी किया अंकित कर दिया है क्योंकि नगरपालिकाओं के गठन अथवा विखंडन का अधिकार सरकार के मंत्रिपरिषद को है।