रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के यूनिवर्सिटी एवं अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने मनोज कुमार एवं अन्य की ओर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गठित 10 सदस्यीय कमेटी को राज्य के यूनिवर्सिटी एवं अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है।
अदालत ने यह भी कहा है कि चूंकि राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी एवं अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने को लेकर उच्चस्तरीय कमेटी बनाए जाने की जानकारी हाईकोर्ट को दे दी है। जिसके साथ ही याचिका को निष्पादित कर दिया गया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह अपने क्लेम को 10 सदस्यीय कमेटी के समक्ष रख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा एक शपथपत्र दाखिल किया गया था, जिसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा 16 अक्तूबर 2023 को जारी एक कार्यालय आदेश का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि झारखंड राज्य यूनिवर्सिटी एवं कर्मचारी महासंघ बनाम राज्य सरकार की एक रिट याचिका में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय वाली कमेटी का गठन किया गया है, जो अविलंब राज्य के यूनिवर्सिटी के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को देगी। जांच कमेटी में विनोवा भावे विवि, हजारीबाग, सिद्धू-कान्हू विवि, दुमका एवं जमशेदपुर महिला विवि के कुलसचिव सदस्य होंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के तीन उपनिदेशक एवं शिक्षा विभाग के वित्त पदाधिकारी सदस्य के रूप में इस कमेटी में रहेंगे।