पश्चिमी सिंहभूम। न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
बताया जाता है कि टेबो थाना में 20 अक्टूबर 2021 को धारा-302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग गांव हलमद टोला उलिलोर, थाना-टेबो, जिला चाईबासा के विरुद्ध अपने माता-पिता के हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था। 19 अक्टूबर 2021 अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग अपने पिता बादु नाग एवं माता चरिया नाग से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के क्रम में अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग द्वारा अपने माता-पिता की हत्या कर गांव से फरार हो गया।
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।