–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की आदालत ने सुनाई सजा
–पांच हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा
कोडरमा। स्पेशल पोक्सो 22/23 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने 58 वर्षीय नवल किशोर मोदी उर्फ नवल किशोर बर्णवाल पिता स्व. जगदीश प्रसाद वार्ड नंबर-25 तिलैया को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई। न्यायालय ने अंडर 12 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दो हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वहीं न्यायालय ने 363 भा.द.वि के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दो हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 354 भा.द.वि के तहत दो वर्ष की सजा सुनाई और दो हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुतनी होगी। 509 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई सभी सजाऐ साथ-साथ चलेगी। बताते चलें कि नाबालिग लड़की की पिता के लिखित आवेदन पर तिलैया थाना में थाना कांड संख्या 153/23 दर्ज किया गया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिव शंकर राम एवं अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया।
वहीं लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।