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रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के आरोपित अफसर आलम ऊर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा और शोभराज महतो को बेल देने से बुधवार को तीसरी बार इनकार कर दिया।
लंगड़ा ने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसपर हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने लंगड़ा की याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कई लोग आरोपित हैं। सभी आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।