–बकाया होल्डिंग टैक्स व बिना व्यापार लाइसेंस वालों पर कार्रवाई तेज
झुमरीतिलैया (कोडरमा)। नगर परिषद् ने बकाया होल्डिंग टैक्स और बिना व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) के संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की। लंबे समय से जारी चेतावनी और नोटिस के बावजूद व्यापारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर सोमवार को नगर प्रशासक के निर्देश पर एक संयुक्त टीम ने कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया।
शहर के इन प्रतिष्ठानों को किया गया सील
स्टेशन रोड स्थित श्री बालाजी होम साॅल्यूशन, नंदी बाबा चैक पर श्याम भोग आटा और मयूर स्वीट, हटिया रोड पर संजय लोहानी हार्डवेयर दुकान एवं विनोद कपड़ा दुकान, गुरुद्वारा रोड पर पंजाबी धर्मशाला, आरएलएसवाई काॅलेज रोड पर एचपी स्टील फर्नीचर, पानी टंकी रोड पर होमियो क्लीनिक, गांधी स्कूल रोड पर आयुष मेडिकल और सुप्रिया गिफ्ट काॅर्नर को सील किया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व नगर प्रबंधक रणधीर कुमार वर्मा ने किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना व्यापार अनुज्ञप्ति के व्यवसाय करना अवैध है और नगर परिषद् लगातार व्यापारियों को जागरूक कर रही थी। उन्होंने कहा कि पहले भी व्यापारियों को अंतिम चेतावनी दी गई थी, मगर कई लोग नियमों की अनदेखी कर रहे थे। अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना व्यापार अनुज्ञप्ति बनवा लें अन्यथा उनके प्रतिष्ठान सील कर दिए जाएंगे। प्रशासन की यह सख्ती लगातार जारी रहेगी ताकि शहर में व्यवस्थित और कानूनी रूप से व्यापार संचालन सुनिश्चित हो सके।
31 मार्च तक खुला रहेगा नगर परिषद कार्यालय
सिटी मैनेजर लेमांशु कुमार ने बताया कि राजस्व संगठन कार्य के लिए 17 मार्च से 31 मार्च तक कार्यालय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा सभी व्यापारी जल्द से जल्द व्यापार लाइसेंस बनवा लें अन्यथा उनके प्रतिष्ठान सील कर दिए जाएंगे। इस अभियान में नगर प्रबंधक रणधीर कुमार वर्मा के साथ राजस्व निरीक्षक शंभू कुमार रजक, अभिषेक कुमार मेहता, सुदर्शन श्रीवास्तव, लखन सिंह, भोला कुमार दास, दुलारचंद यादव, बलराम कुशवाहा और होमगार्ड के जवान शामिल थे। वहीं नगर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब बिना व्यापार अनुज्ञप्ति कोई भी प्रतिष्ठान नहीं चलेगा। व्यापार करें मगर कानूनी दायरे में रहकर।