–ई-केवाईसी पूर्ण कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित
कोडरमा। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों का शत प्रतिशत ई-केवाईसी आवश्यक है। ई-केवाईसी पूर्ण कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित है। सभी गुलाबी एवं पीला राशन कार्डधारी लाभुक अपने नजदीकी डीलर से इ-केवाईसी अवश्य करा लें। निर्धारित तिथि तक इ-केवाईसी पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशनकार्ड से विलोपित किया जाएगा।
उक्त जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बुधवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर किया। मौके पर डीएफओ सौमित्र शुक्ला, एसी पूनम कुजूर, डीएसओ अविनाश पूर्णेदु सहित अन्य उपस्थित थे। जागरूकता रथ द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत वितरित किए जा रहे खाद्यान्न, सामग्री की जानकारी दी जाएगी। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न गांवों में जाकर बैनर, पोस्टर-पंपलेट एवं माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी।
वहीं डीएसओ ने बताया कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना, मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, चीनी वितरण योजना आदि के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं इ-केवाईसी को लेकर उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक इ-केवाईसी कराया जा रहा है। प्रवासी मजदूर, लाभुक वर्तमान में जहां हैं, वहीं पर अपने किसी भी नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानदार से इ-केवाईसी पूर्ण करा सकते हैं।