कोडरमा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने चंदवारा थाना कांड संख्या 57/24 जान से मारने के नियत से घायल करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सूरज कुमार रजक पिता सुरेश कुमार रजक चंदवारा निवासी को धारा 126 (2)/115 (2)/352 बीएनएस के तहत दोषी पाते हुए विभिन्न धर्मों में अलग-अलग सजा सुनाई है।
इसमें धारा 352बीएनएस में एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है और एक हजार का आर्थिक जुर्माना, जुर्माने की राशि नही देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। वहीं धारा 126 (2)बीएनएस में एक माह का कारावास और एक हजार का आर्थिक जुर्माना, जुर्माने की राशि नही देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं धारा 115 (2)बीएनएस में दोषी पाते हुए एक वर्ष का कारावास और एक हजार आर्थिक जुर्माना, जुर्माने की राशि नही देने पर एक माह कारावास। वहीं धारा 117(2)बीएनएस में दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास और 20 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है, जुर्माने की राशि नही देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
बताते चलें कि घटना को लेकर पीड़ित के द्वारा चंदवारा थाना में कांड संख्या 57/24 में आरोपी पर पूजा करने जाने के दौरान जान से मारने के नियत से रड व लोटा से गम्भीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया था। माननीय अदालत में सुनवाते के दौरान प्रभारी लोक अभियोजक शिवशंकर राम के द्वारा अपनी दलीलें पेश कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील किया। माननीय अदालत ने अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों व गवाहों के बयान को देखते हुए आरोपी पर उक्त सजा सुनाई।