रांची। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने पूछताछ के लिए गैरिसन इंजीनियर को चार दिनों के रिमांड पर देने का आदेश दिया। सीबीआई ने घूसखोरी में गिरफ्तार गैरिसन इंजीनियर को गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। वहीं रिमांड की अवधि शुक्रवार से शुरू होगी। शुक्रवार को सीबीआई अधिकारी पूछताछ के लिए जेल से अपने साथ ले जायेंगे। आज उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
सीबीआई ने न्यायालय को पूरे मामले क जानकारी देने के बाद कमीनशखोरी के मामले में आगे की जांच के लिए आरोपित से पूछताछ की आवश्यक्ता बतायी। सीबीआई ने न्यायालय से इंजीनियर को पूछताछ के लिए पांच दिनों के पुलिस रिमांड पर देने का अनुरोध किया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को चार दिनों के पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने गैरिसन इंजीनियर साहिल के घर से 79 लाख रुपये जब्त किये हैं। इंजीनियर को 19 मार्च को 40.50 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसके घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान इंजीनियर के घर से नकद 79 लाख रुपये सहित चल-अचल संपत्ति में निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले थे। सीबीआई ने एक ठेकेदार की शिकायत के बाद गैरिसन इंजीनियर को उसके कार्यालय से घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। ठेकेदार ने सीबीआई से शिकायत की थी कि उसके बिल के भुगतान के लिए दो प्रतिशत की दर से कमीशन की मांग की जा रही है। ठेकेदार ने बताया था कि उसने 27 लाख रुपये का बिल जमा किया है। इसके भुगतान के लिए गैरिसन इंजीनियर 54 हजार रुपये घूस मांग रहा है।
बातचीत के बाद किस्त में घूस की रमक के भुगतान पर सहमति बनी थी। इसके बाद ठेकेदार ने इंजीनियर को 40.50 हजार रुपये की पहली किस्त दी। घूस की रकम देते ही सीबीआई अधिकारियों ने उसे बुधवार की शाम सुजाता चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते में उसके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से सीबाआई की कार्रवाई जारी थी।